सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बंडोल में एक प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या के मामले में माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने हत्या के आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू और उसके अन्य साथियों को दोषमुक्त कर दिया।
बताया जाता है कि जितेंद्र उर्फ जित्तू निवासी बंडोल का प्रेम प्रसंग सरोज बाई की पुत्री से चल रहा था जो अक्सर मोबाइल में बात करते थे जिसकी जानकारी लड़की की मां सरोज बाई को भी थी। बताया जाता है कि तय हुआ था कि जब लड़की बालिग हो जाएगी तब दोनो का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में लड़की का पिता संतोष जंघेला सहमत नहीं था जो आए दिन विवाद करते रहता था।
16-17 जनवरी 2021 की रात्रि जब संतोष जंघेला अपने घर के सामने स्थित चबूतरे में सो रहा था तब जितेंद्र उर्फ जित्तू ने लोहे की टाई लीवर से संतोष के सिर पर प्राण घातक हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद रात में ही जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ बाइक से संतोष के शव को छिपाने की नीयत से 5 किलोमीटर दूर सुनसान जगह में चक्करघटा गोसाई घाट में स्थित कुएं में शव को फेंक दिया था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद बंडोल पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जित्तू सहित मृतक की पत्नी सरोज बाई एवं दो अन्य लोगों को धारा 302, 201, 120 बी 34 भादवि के तहत आरोपी बनाया था। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के परीक्षण व प्रति परीक्षण के दौरान आए तथ्यों व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश झरिया व अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय द्वारा दिए गए तकों से सहमत होते हुए श्रीमान प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता ने हत्या के आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।