सिवनी- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आगामी 23 मई को संपन्न होने वाली मतगणना को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर धारा 144 लागू कर दी हैं।
जारी आदेशानुसार बुधवार 22 मई शाम 6 बजे से 25 मई प्रातः 7 बजे तक सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ उपस्थित नही होंगे। मृत्यु , विवाह अन्य सामाजिक प्रायोजनों पर यह लागू नही होगा।
इसी तरह 22 मई शाम 6 बजे के उपरांत बाहरी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश कर हॉटल, धर्मशाला,लॉज, सराय आदि में रुकता है ,तो संबंधित हॉटल लॉज संचालक को उसकी जानकारी जैसे नाम, पता एवं आने का उद्देश्य आदि की जानकारी सम्बंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।