छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को कारावास।

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी-एक पीड़ित छात्रा ने दिनांक 27.02.13 को थाना लखनादौन जिला सिवनी में इस आाशय की लिखित शिकायत करायी कि वह गाँव में रहती है दिनांक 27.09.13 को जब वह अपने घर पर अकेली थी तो आरोपी सुरेन्‍द्र ठाकुर पिता वसंतराम ठाकुर उर्म 24 वर्ष निवासी ग्राम पुरवा पो0 आदेगांव थाना लखनादौन द्वारा अपने मोबाईल से उसके मोबाईल पर लगभग 1.30 बजे फोन लगाया और गंदी-गंदी गालीयांं देते हुये अश्‍लील बातें कहा था जिसकी रिकार्डीग उसने कर ली।

उसके बाद करीब 3 बजे जब वह घर पर अकेली थी, उसी समय- सुरेन्‍द्र ठाकुर पिता वसंतराम ठाकुर उर्म 24 वर्ष , रूपराम पिता अन्‍नीलाल ठाकुर उम्र 47 वर्ष , वसंतराम पिता अन्‍नीलाल उम्र 44 वर्ष सभी तीनों निवासी ग्राम पुरवा पो0 आदेगांव थाना लखनादौन के आये और एक राय होकर गंदी-गंदी गांलीया देकर जातीसूचक अपशब्‍द कहे एवं कॉलेज से उठा लेने कि धमकी देते हुये घर के अंदर घुस गये और बुरी नियत से उसके साथ झुुुुमाझटकी करने लगे तो वह उनसे छुटकर घर से बाहर भागी और जोर-जोर से चिल्‍लाई तब तीनो आरोपी भाग गये। जिस पर थाने के द्वारा मामला दर्ज कर तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जिस पर न्‍यायालय- श्रीमति आशिता श्रीवास्‍तव- विशेष न्‍यायाशीश (एस सी एस टी एक्‍ट) सिवनी के द्वारा सुनवाई की गई जिसमें पीड़ित छात्रा की साक्ष्य एवं गवाहों को शासन की ओर से श्री रमेश उइके – उप संचालक अभियोजन सिवनी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराया ।

जिस पर न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगणों को दोषी पाते हुये धारा- 452 भा0द0वी0 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रू का अर्थदंड , धारा-354( क) भा0द0वी0 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रू का अर्थदंड , धारा-509 भा0द0वी0 में – 1 वर्ष का साधारण कारावास , धारा-323 भा0द0वी0 में- 500 रू अर्थदंड एवं धारा- 3 (1) (11)- एस0सी0एक्ट में 6-6 माह के सश्रम कारावास 500-500 रू अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है ।।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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