खरीदना चाहते हैं सिम कार्ड तो 1 दिसंबर से लागू होंगे ‘ये’ सख्त नियम!

नए सिम कार्ड नियम: भारत में मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियम सख्त होने जा रहे हैं। सिम कार्ड से जुड़े नए नियम 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के मुताबिक, सिम खरीदने पर पहले से ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ग्राहकों के साथ-साथ विक्रेताओं का भी सत्यापन किया जाएगा।

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खरीदना चाहते हैं सिम कार्ड तो 1 दिसंबर से लागू होंगे 'ये' सख्त नियम!

नए सिम कार्ड नियम: 1 दिसंबर 2023 से देश में सिम कार्ड नियमों में बदलाव होंगे। ये सभी बदलाव दो महीने पहले ही लागू होने थे, लेकिन सरकार ने इन्हें लागू करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी. अब 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम लागू होने के बाद उम्मीद है कि देश में साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी. साइबर अपराध में भारी वृद्धि हुई है और सरकार ने आम जनता की सुरक्षा के लिए ये नियम जारी किए हैं। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एक ही समय में अधिक सिम कार्ड खरीदते और बेचते हैं। 

देनी होगी अधिक जानकारी
ग्राहकों को अब नया सिम कार्ड खरीदते समय पहले से अधिक जानकारी देनी होगी। इससे यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस सिम कार्ड से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर उस व्यक्ति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा साइबर फ्रॉड के मामलों में होगा. साइबर क्राइम में ज्यादातर अपराध फर्जी नामों से लिए गए सिम कार्डों पर किए जाते हैं। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद किसी और के नाम पर सिम कार्ड लेना संभव नहीं होगा।

यदि सिम कार्ड बदल दिया जाए तो क्या होगा?
नया सिम कार्ड खरीदते समय आपको आधार कार्ड और जनसांख्यिकीय डेटा देना होगा। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति या दुकान से आप सिम कार्ड खरीदते हैं उसे भी सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सिम कार्ड डीलरों का भी सत्यापन कराना होगा. 

10 लाख रुपये तक जुर्माना
नियमों का पालन न करने पर 10 लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगेगा. एक साथ कई सिम कार्ड लेने के नियम भी बदल दिए गए हैं। एक साथ अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास एक आधिकारिक व्यावसायिक दस्तावेज़ होना चाहिए। 90 दिनों के बाद इन सिम कार्ड को दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. 

एक व्यक्ति अपने पहचान पत्र पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है। एक सिम कार्ड निष्क्रिय होने के 90 दिनों के बाद किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। जो भी सिम विक्रेता 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने में असफल रहेगा, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.