सिवनी- मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट लागू होने पर विधी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संतोष शर्मा के अथक प्रयास एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा विधि विधायी मंत्री(कानून मंत्री) रामपाल सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के वकीलों की बहुप्रतीक्षित मांग को केबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। 16 जुलाई 2018 सोमवार को केबिनेट की बैठक में वकीलों की इस सुरक्षा को लेकर बनाए गए इस एक्ट को म.प्र. में लागू करने वाला देश में पहला राज्य मध्यप्रदेश बन गया है। अध्यादेश के माध्यम से एक्ट को लागू कर मध्यप्रदेश के एक लाख से अधिक वकीलों के लिए यह खुशखबरी है। मध्यप्रदेश आज देश का पहला वह राज्य बन गया है जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सोमवार को इस एक्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गयी। एडवोकेट एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने उन पर अनुचित बनाने पर एक से सात साल की सजा और दस हजार रू जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधि प्रकोष्ठ सिवनी जिला इकाई के संयोजक एडवोकेट विनोद सोनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कानून मंत्री रामपाल सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वकीलों के सम्मान में बनाए गए एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।