नेशनल लोक अदालत में हुआ 24570673 रूपए का संव्यवहार

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी ,- आज 8 सितम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 2156 लोग लाभांवित हुए जिनसे 24570673 राशि का संव्यवहार हुआ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी डाॅ. एस.के.मिश्र के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई है। कुल 16 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 282 रखे गये, जिनमें 02 प्रकरण निराकृत किये गये ।

धारा 138 चैक बाउन्स के 266 प्रकरण रखे गये, जिनमें 13 प्रकरण निराकृत किये गये, 12,74,650 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 605 प्रकरण रखें गये जिनमें 29 प्रकरण निराकृत हुए एवं 45,19,000 रूपये राषि का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 241 रखे गये, जिनमें 04 प्रकरणों का निराकरण किया गया, विद्युत अधिनियम के 505 प्रकरण रखे गये, जिनमें 36 प्रकरण निराकृत हुए एवं 424500 रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 168 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 12 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें 2975000 रूपये का समझौता राशि का आदेश पारित किया गया एवं अन्य प्रकृति के 52 प्रकरण रखे गये जिसमें 03 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 546 प्रकरण रखे गये, जिनमें 140 प्रकरणों में आपसी समझौतें से 1812591 रूपये की राशि का वसूली आदेष पारित किया गया, विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 2618 रखे गये जिनमें 1757 प्रकरण निराकृत हुए एवं 13196498 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 870 प्रकरण रखे गये, जिनमें 76 प्रकरण निराकृत हुए एवं 368434 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गई।

उपरोक्त सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए बधाई दी,।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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