सिवनी: विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत रविवार 03 दिसंबर को जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जायेगी। जिला मुख्यालयों पर बने स्ट्रांग रूम से सबसे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः 7.00 बजे अभ्यर्थी, अभिकर्ता,प्रेक्षक एवं रिटनिंग अधिकारी की मौजूदगी में खोला जायेगा।
फिर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रवार कक्षों में सुबह 8.30 बजे से ईवीएम में डाले गये वोटों की गिनती करवाई जायेगी। इसके पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट, 80 प्लस, ईटीपीबीएस तथा दिव्यांग मतदाताओं के वोटों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है।
बिना वैध परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना की वीडियोग्राफी के अलावा सी.सी. टीवी कैमरों से भी निगरानी की जायेगी। जिला प्रशासन ने मतगणना दिवस 03 दिसंबर को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतगणना के लिए बरघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक114 के लिए 18 एवं सिवनी, केवलारी एवं लखनादौन विधानसभा के मतगणना कक्ष में 21-21 टेबल लगाई गई है। मीडिया की सुविधा के लिए मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने बताया कि सिवनी जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी में मोबाइल एवं व्यसन सामग्री जैसे बीडी, सिगरेट, तम्बाकू सहित अन्य ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने मतगणना परिसर में मोबाइल व व्यसन सामग्री लेकर नहीं लाने की अपील संबंधितों से की है। मतगणना परिसर में प्रवेश के पूर्व त्रि-स्तरीय जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर श्री सिंघल ने बताया कि मतगणना 3 दिसम्बर को प्रात: 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8.30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईव्हीएम के मतों की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जा सकेगा। डाकमत पत्रों की गणना के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायकों एवं एक माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया। सम्पूर्ण परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है।
मीडिया सेंटर
मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मीडिया सेंटर तक मीडिया कर्मियों के मोबाइल प्रतिबंधित नहीं होंगे, उसके पश्चात सभी मीडिया कर्मियों एवं अन्य सभी के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया के साथियों के लिए चारों मतगणना कक्ष तक ले जाने के लिए जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई। मतगणना कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश द्वार पर एक लाल पट्टी लगाई गई है। लाल पट्टी के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा। लाल पट्टी से ही उनको मतगणना देखने की अनुमति होगी।
3 दिसम्बर को रहेगा शुष्क दिवस
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा 3 दिसम्बर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। शुष्क दिवस अवधि में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्यभंडागार से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा।