सिवनी / कोरोना वायरस : सिवनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित
सिवनी : भारत के विभिन्न भागो में COVID-19 (नोवल कोरोना वायरस) बीमारी के संक्रमण से स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के समस्त जिलो में कोरेंटाईन सेन्टर खोलने एवं अन्य तैयारियाँ करने के निर्देश दिये गये थे। प्रदेश में कोबिड-49 के नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के दौरान आज यह तथ्य संज्ञान में आया कि बार-बार दिशा-निर्देश जारी करने के बाद मी डॉ. के. आर. शाक्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी द्वारा आज दिनांक तक कोरेंटाईन सेन्टर के संबंध में जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस बीमारी के बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में पी.पी.ईं. किट का सघारण नहीं किया गया। यह गंभीर लापरवाही है तथा डॉ. शाक्य द्वारा एक पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी जैसे संवेदनशील विषय में निर्देशों की अवहेलना की गयी है।
डॉ, के, आर. शाक्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा शासन निर्देशों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम, 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।
अतः डॉ. फे. आर. शाक्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय, सिवनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 9 (1) के अंतर्गत उन्हें एतद् आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ. के. आर. शाक्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का मुख्यालय संमागीय संचालक कार्यालय जबलपुर नि्चारित्त किया जाता है। डॉ. के. आर. शाक्य को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।