SEONI : 3 offenders under Section 122 of the Code of Criminal Procedure, proceeding under the Bound Down and arrest warrant issued
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खांडेल एवम एसडीओपी सिवनी श्री के के वर्मा के निर्देशन में टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर अनेक अपराधियों के विरुद्ध धारा 107, 116 (3) दंड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाकर इस्तगासा पेश किए , जिन्हें आगामी समय में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार सिवनी के द्वारा फाइनल बाउंड ओवर किया गया था , उक्त अनावेदकों चिंटू उर्फ रविंद्र पांवमें पिता मनोज पुणे उम्र 28 साल निवासी अंबेडकर वार्ड मंगली पेठ सिवनी , स्वप्निल जैन पिता सुरेश जैन उम्र 28 साल निवासी गणेश चौक केवटी वार्ड सिवनी एवं सोहेल उर्फ गोलू पठान पिता शफीक खान उम्र 21 साल निवासी बड़े मिशन स्कूल के पीछे सीवी रमन वार्ड सिवनी द्वारा फाइनल बाउंड निष्पादित किए जाने के बाद भी आपराधिक वारदात घटित कर देने से टीआई कोतवाली के प्रतिवेदन पर कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार सिवनी के द्वारा धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ।
उल्लेखनीय है कि धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार अनावेदको को लंबे समय तक जेल में निरुद्ध रखा जा सकता है , क्योंकि उक्त अनावेदकों ने फाइनल बाउंड ओवर होने के बावजूद भी आपराधिक वारदात घटित किए जाने पर बाउंड डाउन की कार्रवाई की गई है।