सिवनी : सिवनी कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 2526/ एस.डब्ल्यू कोविड / 2021 सिवनी दिनांक 10 अप्रैल, 2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में “कोरोना कर्फ्यू” लागू किए जाने के आदेश पारित किए गए थे.
कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2638 / एस.डब्ल्यू. कोविड/ 2021 सिवनी दिनांक 06 मई, 2021 के द्वारा “कोरोना कर्फ्यू” आदेश की अवधि दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 06:00 बजे तक जारी रहेगा आदेश पारित किया गया है।
दिनांक 08.05.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 11:05.2021 की सुबह 06:00 बजे तक सभी प्रकार की होम डिलेवरी (यथा राशन किराना, फल, सब्जी आदि) प्रतिबंधित की जाती है। प्रतिबंध के दौरान दवाइयां घरेलू गैस (सिलेंडर दूध वितरण, समाचार पत्र वितरण पूर्व अनुसार नियत समय अवधि में किए जाएंगे।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आयेगा।
यह आदेश दिनांक 11.05.2021 की सुबह 06.00 बजे तक लागू रहेगा। इसके उपरांत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2635/ एस. डब्ल्यू / 2021 सिवनी दिनांक 06 मई 2021 प्रभावशील रहेगा।