सिवनी / जिले में 22 मई से विभिन्न प्रतिष्ठान खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी – सिवनी कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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Seoni Collector : Dr Rahul Haridas Fating

सिवनी // शुभम राकेश //: सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 22 मई 2020 से जिले में प्रतिष्ठान खोलने हेतु छूट दी गयी है …

विभिन्न व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन को लेकर जारी नय आदेश में स्कूल कॉलेज, शिक्षक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाईन, दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवायें बंद रहेंगी।

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स्वास्थ्य/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं/पर्यटकों सहित फसे हुए व्यक्तियों को ठहराने सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। रेस्तरां को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी।सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार तथा सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य संस्थान बंद रहेगें र्पोर्टस कॉम्पलेक्सों तथा स्टेडियमों को प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक खोलने की अनुमति होगी तथापि, दर्शकों को वह आने की अनुमति नहीं होगी।

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सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/ अन्य राभा तथा ब़े जमाई प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जायेगा धार्मिक सभाओ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 07.00 बजे से सुबह 07.00 बजे के बीच लोगो की आवाजाही निषिद्ध रहेगी। इस दौरान जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी रहेगा इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे वह केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं

सभी सार्वजनिक और कार्यस्थल पर फेस कवर मास्क रुमाल गमछा पहनना अनिवार्य होगा साथ ही हाथ धोने हेतु सैनिटाइजर साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा सार्वजनिक और कार्य स्थलों में थूकना राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों विनियम ओं के अनुसार निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा

सार्वजनिक स्थान और निजी परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी और 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं होगी कृपया अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी

अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंस इन सुनिश्चित की जाएगी तथा 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं है

समस्त प्रतिष्ठान दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8:00 से साईं 5:00 बजे तक खुली रहेंगी घोषित कंटेंटमेंट एरिया को छोड़कर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति खट्टे नहीं होंगे

समस्त कार्य स्थलों जन सुविधाओं और दरवाजे हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जावेगा

जिले में सभी सैलून पार्लर प्रातः 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकते हैं इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार निम्नलिखित बातों का पालन करना आवश्यक होगा

  • बुखार जुकाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धि एवं उसका उपयोग किया जाना होगा
  • सभी केस शिल्पी ओं एवं स्टाफ फेस मास्क हेड कवर एवं उनका उपयोग हर समय अनिवार्य होगा प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रथक से डिस्पोजेबल तोड़िया पेपर उपयोग लाया जाएगा
  • सभी औजारों एवं करुणा को एक बार उपयोग करने के उपरांत सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा
  • प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा
  • सभी कॉमन एरिया फेसलिफ्ट लॉन्च वीडियो एवं हैंडल का डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा यदि इस निर्देश का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जावेगी

समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालय निर्धारित समय अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे . बसों का परिवहन बंद रहेगा

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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