सिवनी: सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने जिले के छपारा विकासखण्ड के ग्राम भीमगढ़ निवासी आदतन अपराधी मोहम्मद इरसाद को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत सिवनी जिले सहत जिले के समीपवर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला की राजस्व सीमाओं से तीन माह की कालावधि के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि आदतन अपराधी मोहम्मद इरसाद पर वर्ष 2008 से मारपीट, गुण्डा गर्दी, गौ वंश तस्करी अनुसूचित जाति जनजाति विरूध्द अपराध, शासकीय नियमों का उल्लंघन करने जैसे कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 प्रकरणों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है तथा 8 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रारंभ
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आत्म निर्भर भारत योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा पशुपालन विभाग सिवनी में बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। जिसका शुभारंभ मंगलवार 26 जनवरी 21 को पशु चिकित्सालय कान्हीवाडा में विधायक केवलारी श्री राकेश पाल की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री योगेश चंद्रवंशी, श्री नईम खान, डॉ. श्रीराम ठाकुर, श्री रमेश राय श्री मो. इसाक खान, श्री अशोक ठाकुर, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाए सिवनी डॉ. जे.पी.शिव, अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. अब्दुल कलीम, सहायक संचालक डॉ. राजेश ठाकुर, प्रभारी पशु चिकित्सालय कान्हीवाडा डॉ. पीतांबर इनवाती एवं विभागीय अमला तथा क्षेत्र के पशु पालक/बकरी पालकों की उपस्थिति रही।