सिवनी : कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा सतत् रूप से अवैध शराब निर्माण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 19 मई को आबकारी विभाग द्वारा उत्तर बरघाट क्षेत्र के ग्राम मंडी में अवैध शराब अड्डों पर कार्यवाही की गई। जिसमें नाले के किनारे ड्रमों , बोरियों और मटकों में अलग अलग स्थानों पर छुपाकर रखे अवैध कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया ।
जिसकी मात्रा लगभग 3400 किलोग्राम (34 क्विंटल) रही। साथ ही 45 लीटर अवैध कच्ची शराब और हाथ भट्टी शराब बनाने में प्रयुक्त बर्तन को जप्त किया गया है। अज्ञात के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1)क एवम च के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है।
इस कार्यवाही में आबकारी उत्तर वृत की प्रभारी अधिकारी सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, आबकारी उप निरीक्षक के साथ वर्षा डोंगरे, आबकारी उप निरीक्षक एवं आरक्षक लेखसिंह टेकाम , सेवकराम भलावी तथा मुकेश अहिरवार का योगदान रहा है।