सिवनी: जिला सिवनी थाना केवलारी मे प्रार्थी शनिया बाई ने दिनांक 12/08/2016 को थाना केवलारी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 11/08/ 2016 को शाम करीब 6:00 बजे उसके खेत में आरोपी सोनीलाल, पिता पंछी लाल मर्सकोले,उम्र 40 वर्ष एवं रामभरोस, पिता पंछीलाल मर्सकोले उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी कालीमाटी, के मवेशिया खेत में घुसे हुए थे
जिन्हें ये पकड़कर कांजी हाउस लेकर जा रहे थे तो उपरोक्त आरोपीगण द्वारा कोटवार के घर के सामने उसका रास्ता रोककर गालियां देकर हाथ मुक्का से मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी । इस घटना में लक्ष्मीबाई, चेतराम ने आकर बीच बचाव किया था ।
जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान पेश किया था । जिसकी सुनवाई माननीय , श्रीमती वीणा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, सिवनी की न्यायालय में की गई ।
जिसमें शासन की ओर से सुश्री रंजीता उईके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, न्यायालय द्वारा आरोपी रामभरोस मर्सकोले, सोनी लाल मर्सकोले को भा.द.स. की धारा 323/34 के अंतर्गत 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।