सिवनी : सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव के लिए प्रदेशा शासन द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार आगामी त्यौहारों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं / ताजिए की ऊचांई में प्रतिबंध नहीं रहेगा। किन्तु पण्डाल का अधिकतम आकार 30×45 फिट होगा। झांकी निर्माता को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए समुचित उपाय करवाने होंगे। झांकी स्थल पर श्रध्दालुओ/ दर्शकों की भीड़ न हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की आवश्यक व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। प्रतिमाएं, ज्वारे, ताजिए विसर्जन संबंधी कार्य आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रतिमाएं, ज्वारे, ताजिए को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं कि जाएगी। संबंधित आयोजकों को पृथक से लिखित अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा विसर्जन हेतु चयनित स्थानों पर प्रतिमाओं / ताजिए का विसर्जन किया जाएगा। अतिरिक्त स्थलों पर विसर्जन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इसी तरह किसी भी धार्मिक / सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुल मैदान फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किए जाऐंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए झांकियो, पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला, रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं/ दर्शकों को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजन का उपयोग करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। केमिस्ट, रेस्ट्रा, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकाने रात्रि 8 बजे के बाद भी निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
दुकान संचालकों को मास्क के उपयोग तथा ग्राहकों के बीच निर्धारित मानक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित दुकानदारों पर नियमानुसार जुर्माना व अन्य दण्डात्मक की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।