सिवनी: कोर्ट के आदेश से इंतखाब आलम का भविष्य होगा सुरक्षित

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सिवनी:कोर्ट के आदेश से इंतखाब आलम का भविष्य होगा सुरक्षित

सिवनी। जनउपयोगी लोक अदालत के निरंतर किये जा रहे प्रचार-प्रसार से प्रेरित होकर अखतर खान ने दिनांक 19.5.2022 को श्री विकास शर्मा पीठासीन अधिकारी जनउपयोगी लोक अदालत/कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके बेटे अतहर खान की वर्ष 2021 में कोरोना से मृत्यु हो जाने के बाद अथक प्रयासों के बाद भी वह अपने मृतक पुत्र अतहर खान के पुत्र इंतखाब आलम को अपनी 80 वर्षीय आयु एवं आर्थिक स्थिति के कारण 9वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिला पा रहा है।

अखतर खान ने आवेदन प्रस्तुत करते हुये अपने मृतक पुत्र अतहर खान के पुत्र इंतखाब आलम की पढ़ाई का खर्च शासन से दिलाये जाने का निवेदन किया

जिस पर कार्यवाही करते हुये जनउपयोगी लोक अदालत ने जिला कलैक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी सिवनी को नोटिस जारी किये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण मृत हुये अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में पारित न्याय दृष्टांत इन री चिल्डन इन स्टीट में दिये गये निर्देशों के आलोक में दिनांक 24.6.2022 अर्थात् लगभग 36 दिन के भीतर ही आदेश पारित करते हुये शासन को निर्देश दिया कि इंतखाब आलम द्वारा इच्छित शिक्षण संस्थान में इच्छित शिक्षा पूर्ण कर लेने तक उसके शिक्षा व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जाये।

जनउपयोगी लोक अदालत ने आदेश की एक-एक प्रति जिला कलैक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी सिवनी को भेजी है।

जनउपयोगी लोक अदालत ने आदेश की एक प्रति आवेदक अखतर खान व उसके पोते इंतखाब आलम को भी दी जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे।

आवेदक अखतर खान ने जनउपयोगी लोक अदालत द्वारा पारित किये गये आदेश पर खुशी जाहिर करते हुये कहा कि आदेश से उसे अपने पौत्र इंतखाब आलम का भविष्य सुरक्षित होता नजर आ रहा है।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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