सिवनी, 16 अप्रैल 2025 — सिवनी जिले में गर्मी के मौसम के चलते जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले की नगरपालिका सिवनी एवं बण्डोल मल्टीपल विलेज स्कीम के अंतर्गत आने वाले कुल 210 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जल संकट से निपटने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
जल संकट निवारण हेतु विशेष योजना
जल संकट के समाधान के तहत माचागोरा बांध (जिला छिंदवाड़ा) से संजय सरोवर बांध (भीमगढ़), सिवनी में 19 अप्रैल 2025 को पेयजल हेतु जल छोड़ा जाएगा। इस आपूर्ति के दौरान जल का दुरुपयोग रोका जाए, इस उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर संस्कृति जैन का आदेश
सिवनी जिला दण्डाधिकारी संस्कृति जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिवनी शाखा नहर एवं संबंधित क्षेत्रों में जल उपयोग पर नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं।
प्रभावित ग्रामों में निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे:
- नहर एवं बैनगंगा नदी में छोड़े गए जल का उपयोग सिंचाई के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- पानी के बहाव के समय कृषि कार्य हेतु विद्युत कृषि फीडरों को पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
- नहर एवं नदी का जल केवल दैनिक आवश्यकता एवं पेयजल हेतु ही उपयोग किया जाएगा। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रभावित ग्रामों की सूची:
कोहका, सुकरी, कमकासुर, उरका, जैतपुरकलां, नैनपार, पीपरडाही, जमुनिया, फुलारा, करहैया, कारीरात, संगई, गंगई, लखनवाडा, पिंडरई, मुंडरई, भंडारपुर, चावड़ी, तिन्सा, चन्देनी, डुंगरिया-छपारा, छपारा, सादकसिवनी, देवरीकलां, माल्हनवाडा, गोहना, सुआखेडा, गंगईरैयत, खैरीटोला, गोकलपुर, गाडाघाट, झिलमिली, पिण्डरई, खैरी, सिमरिया, छपाराखुर्द आदि।
एकतरफा आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सार्वजनिक हित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त राजस्व सीमा में लागू रहेगा।
आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की वैधता
यह आदेश 15 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह कार्यालयीन समय में कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करा सकता है।