सिवनी: सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने पुलिस अधीक्षक सिवनी राकेश सिंह के प्रतिवेदन के अधार पर आगामी 05 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिवनी जिले में आगमन को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत जिले में 05 नवम्बर 2023 को किसी भी प्रकार के uav/DRONE को उडाने प्रतिबंधित करते हुए नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है।
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सिवनी कलेक्टर के आदेशानुसार बिना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के समस्त प्रकार के यान को उडाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावशील होगा।
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