Homeसिवनीसिवनी कलेक्टर ने जिले के एक आदतन अपराधी को किया जिला बदर

सिवनी कलेक्टर ने जिले के एक आदतन अपराधी को किया जिला बदर

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सिवनी : सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदस फटिंग ने गौवंश का परिवहन, साम्प्रदायिक दंगे तथा हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में लिप्त आदतन अपराधी सईम खान पिता कय्यूम खान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिण्डरई थाना बरघाट को राज्य सुरक्षा अधिनियम- 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत सिवनी जिले की राजस्व सीमा के साथ ही समीपवर्ती जिला छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि आदतन अपराधी सईम खान पर वर्ष 2014 से अब तक गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, आर्म्स एक्ट तथा जुआ एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक प्रकरण थानों में दर्ज हुए हैं। 

पोषण आहार प्रदाय करने हेतु स्व-सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित

सिवनी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शहरी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यालय परियोजना महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी शहरी में संचालित 79 आंगनवाडी केन्द्रो में हितग्राहियो को शासन द्वारा निर्धारित मीनू अनुसार पोषण आहार प्रदाय हेतु नगर पालिका क्षेत्र सिवनी में स्थानीय संस्थाओं (स्व-सहायता समूह /महिला मण्डल /मातृ सहयोगिनी समिति) का चयन प्रकिया में समान अवसर प्रदान करते हुये आवेदन पत्र कार्यालय महिला एवं  बाल विकास परियोजना सिवनी शहरी पता प्राईवेट बस स्टेण्ड के पीछे पुराना जेल परिसर में 30 दिसम्बर 20 तक कार्यालयीन समय एवं कार्यालयीन दिवस मे आंमत्रित किये गए हैं।

पोषण आहार प्रदाय करने हेतु स्व-सहायता समूहों-संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ होनी चाहिए, जो कम से कम एक माह का पूरक पोषण आहार देने मे सक्षम हो। संस्था स्थानीय एवं क्रियाशील होना चाहिए। संस्था के पास पर्याप्त जगह एवं सुविधायुक्त किचिन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तथा दो-दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी शहरी से 30 दिसम्बर 20 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

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