सिवनी | लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान के दिन 29 अप्रैल 2019 को सिवनी जिले के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों के मुताबिक ये निर्देश लागू रहेंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन दैनिक, आकस्मिक कर्मी, को मतदान दिवस को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन भत्ता नहीं काटा जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) को जुर्माने से दंडित किया जायेगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।