उज्जैन, सिवनी । मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के वन विभाग में बीते 07 वर्षो से अधिक शासकीय वाहन एम.पी.02 एवी 4841 का संचालन उडनदस्ते के रूप में किया जा रहा है। वहीं इस वाहन नबंर से उज्जैन जिले के बडनगर में पदस्थ तहसीलदार का वाहन भी एम.पी.02 4841 है। ज्ञात हो कि उक्त वाहन मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की बेबसाइट पर कलेक्टर उज्जैन के पद नाम पर आबंटित है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2016 के पहले से वर्तमान तक सिवनी जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र कान्हीवाडा में हरे रंग का शासकीय वाहन कलेक्टर उज्जैन के पद नाम से आबंटित बोलेरो वाहन के नंबर एम.पी.02 एवी 4841 का उपयोग उडनदस्ता वाहन के रूप किया जा रहा है।
और इस वाहन में होने वाले समस्त मरम्मत , डीजल व अन्य खर्चो में भी शासकीय रिकार्डो में एम.पी.02 एवी 4841 नंबर का उपयोग किया गया है। जो जांच का विषय है।
इस बात का खुलासा तब हुआ कि आबंटित वाहन एम.पी.02 एवी 4841 से संबंधित जानकारी एडीएम उज्जैन संतोष टैगोर ने दी और कहा कि वर्ष 2013 में सफेद रंग का बोलेरो वाहन एम.पी.02 एवी 4841 उज्जैन कलेक्टर को आबंटित हुआ है।
वर्तमान में उक्त वाहन बडनगर तहसीलदार के पास है जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। आबंटित वाहन हमारे पर है सिवनी वन विभाग को तय करना है कि उक्त शासकीय वाहन के नबंर से वह वाहन किस आधार पर चला रहे है।
वही इस प्रकरण में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ने भोपाल स्तरीय अधिकारियों से जानकारी मांगी तो यह तथ्य सामने आया कि वन विभाग के दक्षिण सामान्य वनमंडल कलेक्टर उज्जैन के पद नाम से आबंटित बोलेरो वाहन के नंबर का उपयोग कर उडनदस्ते वाहन का संचालन कर रहे थे जिसे भोपालस्तरीय अधिकारियों के संज्ञान मे ंआने के बाद दक्षिण सामान्य वनमंडल के वनमंडलाधिकारी के निर्देश पर वाहन का नंबर बदल दिया गया है।
डाॅ. महेन्द्र नायक विधि वेत्ता के अनुसार यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में सक्षम अधिकारियों को त्वारित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करना चाहियें।
विभागीय सूत्रों की मानें तो सिवनी जिले के वन विभाग के अधिकारी इस प्रकरण को लिपिकीय त्रुटि का हवाला देकर जांच करने से कतरा रहे है।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिवनी देवेश बाथम ने बताया कि उज्जैन कलेक्टर के पद नाम से आबंटित वाहन का सिवनी जिले में चलने का मामला संज्ञान में आया है प्रकरण की जांच की जा रही है नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
प्रकरण संज्ञान में आया है जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
अशोक कुमार मिश्रा | मुख्य वनसंरक्षक वन वृत सिवनी