स्कूल बसों पर कसा परिवहन विभाग का शिकंजा

सिवनी । स्कूल बस में बच्चे कहाँ और कैसे बैठे हैं, पूरी लोकेशन अब परिजन घर बैठे मोबाईल पर देख सकेंगे। दरअसल अब सभी शैक्षणिक वाहनों (स्कूल बस) में कैमरों के साथ ही साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (वीटीडी) और सुरक्षा (पैनिक) बटन लगाना अनिवार्य हो गया है।
परिवहन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इसके लिये प्रदेश में नयी गाईड लाईन जारी हो चुकी है। सिवनी में भी इस दिशा में काम आरंभ हो गया है और परिवहन विभाग द्वारा भी इसकी निगरानी की जा रही है। स्कूल के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि देशभर में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जहाँ स्कूल बसों में लापरवाही के कारण बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। इसके पहले ही परिवहन विभाग द्वारा सभी स्कूल बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (वीटीडी), कैमरे और पैनिक बटन भी लगाना अनिवार्य हो गया है।
ये होगा फादा : सभी शैक्षणिक वाहनों में यह उपकरण लगने से यह फायदा होगा कि अब बच्चों को घर से स्कूल ले जाने वाले प्रत्येक वाहन की मॉनीटरिंग तो होगी ही, साथ ही परिजन भी वाहन की लाईव लोकेशन मोबाईल पर देख सकेंगे। इसके लिये परिवहन विभाग ने तैयारियां भी आरंभ कर दी है और वाहनों में यह उपकरण लगाने निर्देश भी दे दिये गये हैं। इसके लिये परिवहन विभाग ने इसका एक्सेस अब विद्यार्थी, उनके परिजन और शैक्षणिक संस्थानों को देना अनिवार्य कर दिया है। इस एक्सेस को देने की जिम्मेदारी वाहन संचालक की होगी।
आपातकाल नंबर लिखना भी जरूरी : बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिये हैं। अब 15 साल पुराने वाहन शैक्षणिक संस्थानों में नहीं चल पायेंगे। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति अनिवार्य की गयी है। बस के अंदर और बाहर हेल्प लाईन नंबर-100 व अन्य आपात काल नंबर लिखना भी जरूरी है।
सिवनी में शालेय परिवहन में लगे वाहनों को परिवहन विभाग के द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप बनाने का काम आरंभ हो गया है. सभी बसों में सीसीटीवी और अन्य निर्देशों के पालन के लिये सख्ती की जा रही है.
देवेश बॉथम, एआरटीओ, सिवनी.