सिवनी: दिनांक 19.06.2024 को थाना धूमा में ग्राम गरघटिया चिन्टा नाला जामुन झिर के पास के जंगल में 28 मृत गायें पाई गईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वैधानिक कार्यवाही की। पशु चिकित्सक ने मौके पर ही मृत गायों का पोस्टमॉर्टम किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया।
थाना धूमा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क. 214/2024 धारा 4, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, एवं 11(1)(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 153ए भादवि. का इजाफा किया गया।
दिनांक 19.06.2024 को चौकी सुनवारा थाना धनौरा में ग्राम पिण्डरई बैनगंगा नदी के कुरकु घाट में 22 मृत गायें पाई गईं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वैधानिक कार्यवाही की। पशु चिकित्सक ने मौके पर ही पोस्टमॉर्टम किया और मृत गायों का अंतिम संस्कार किया गया।
थाना धनौरा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क. 211/2024 धारा 4, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1)(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 153ए भादवि. का इजाफा किया गया।
दिनांक 19.06.2024 को चौकी पलारी में बैनगंगा नदी देवघाट में कुछ गायें मृत अवस्था में पड़ी होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 07 मृत गायें पाईं। पशु चिकित्सक ने मौके पर ही पोस्टमॉर्टम किया और मृत गायों का अंतिम संस्कार किया गया।
थाना केवलारी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क. 271/2024 धारा 429 भादवि, 4, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, एवं 11(1)(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 153ए भादवि. का इजाफा किया गया।
दिनांक 21.06.2024 को थाना धनौरा ग्राम कडवे थावरी के पास भसूड़ा नाले की झोड़ी में कुछ गायों के शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 08 मृत गायें पाईं। पशु चिकित्सक ने मौके पर ही पोस्टमॉर्टम किया।
अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना धनौरा में दिनांक 21.06.2024 को अप.क. 216/2024 धारा 4, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1)(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 153ए भादवि. का इजाफा किया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
जिला सिवनी में गौवंश की घटनाओं का मास्टरमाइंड वाहिद खान पिता वाजिद खान उम्र 28 वर्ष निवासी ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी का है।
उसने नागपुर निवासी आरोपी ईसरार अंसारी से घटना से पूर्व 30,000/- रुपये गौवंश खरीदने हेतु लिए थे। आरोपी वाहिद ने अपने साथियों शादाब खान, संतोष कवरेती, रामदास उइके के साथ मिलकर गौवंश उपलब्ध कराया और घटना को अंजाम दिया।
उपरोक्त समस्त प्रकरणों में आरोपी
- 1. वाहिद खान पिता वाजिद खान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी,
- 2. शादाब खान पिता इसराईल खान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी,
- 3. संतोष कवरेती पिता बृजलाल कवरेती उम्र 40 वर्ष निवासी गरघटिया थाना धूमा,
- 4. रामदास पिता महेन्द्र उर्फ कारू उइके उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पुतर्रा थाना धूमा जिला सिवनी,
- 5. इरफान मोहम्मद पिता फैज मोहम्मद उम्र 58 वर्ष निवासी खैरी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी को गिरफ्तार किया गया।
विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि अब्दुल मजीज निवासी कामठी तवेरा गाड़ी से दिनांक 17.06.2024 को इसरार अहमद के आदेश पर इन आरोपियों को लेकर आया था
- 1. वसिउल्ला अब्दुल लतीफ अन्सारी निवासी मौमिनपुरा नागपुर,
- 2. मोहम्मद वकील अहमद पिता वली अहमद निवासी मौमिनपुरा नागपुर,
- 3. मोईनुद्दीन पिता मोहम्मद इसराईल निवासी मौमिनपुरा नागपुर,
- 4. कलंदर अन्सारी पिता मन्जूर अन्सारी निवासी मौमिनपुरा नागपुर,
- 5. मुईन अन्सारी निवासी मौमिनपुरा नागपुर
इनका पता लगा कर दबिश दी गई लेकिन आरोपी फरार हैं। प्रत्येक फरार आरोपी पर 10,000/- रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया।
शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 3 आरोपी वाहिद खान, शादाब खान, इरफान खान के खिलाफ एनएसए किया गया है। संतोष और रामदास के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। आरोपियों से एक गाड़ी शिफ्ट डिजायर (एमपी 09 सीएफ 3827) जप्त की गई है।