नवोदय प्रवेश परीक्षा मामले में डीइओ ने मांगा जवाब, वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी
सिवनी. जवाहर नवोदय विद्यालय कान्हीवाड़ा द्वारा आयोजित प्रवेश चयन परीक्षा से लखनादौन क्षेत्र के धूमा, मठदेवरी गांव के विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो गए थे। इस मामले में जांच के बाद डीइओ ने बीआरसीसी लखनादौन और दो बाबूओं को नोटिस कर जवाब तलब कर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डीइओ ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय कान्हीवाड़ा द्वारा २१ अपै्रल को कक्षा ६वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में सरस्वती विद्या मंदिर धूमा एवं मठदेवरी में अध्ययनरत २२ छात्र-छात्राओं के परीक्षा से वंचित होने सम्बंधी शिकायत शिवकुमार साहू एवं मनोज पाठक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई थी।
इस प्रकरण में कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी के द्वारा इस शिकायत की जांच डीइओ व दो प्राचार्यों के माध्यम से कराई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि प्रवेश फार्म का कार्य बीइओ/ बीआरसीसी के नियंत्रण में होना था। इस दौरान बीआरसीसी राहुल प्रताप सिंह प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीइओ) लखनादौन का कार्य कर रहे थे। परीक्षा के नोडल अधिकारी भी इन्हें नियुक्त किया गया था। इन्हें ही परीक्षा आवेदन पत्र वितरण, संकलन एवं संकलन उपरांत जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने की जवाबदारी थी। किंतु कार्य में समीक्षा न किए जाने के कारण २१ अपै्रल को आयोजित परीक्षा से २२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित हो गए थे।
परीक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती जाने एवं अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता की जाकर कर्तव्यपरायण एवं उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वाहन न करने जैसे कृत्य किए जाने पर यह कदाचरण की श्रेणी में माना आता है। इस सम्बंध में प्रमाण सहित जवाब २८ मई को डीइओ के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय पर जवाब न मिलने, संतोषप्रद न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश कलेक्टर के निर्देश पर जारी किया गया है।
इनको जारी हुआ है नोटिस –
डीइओ एसपी लाल ने शुक्रवार को लखनादौन बीआरसीसी राहुल प्रताप सिंह, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लखनादौन में पदस्थ सहायक ग्रेड-२ हरिशंकर उसरेठे एवं इसी कार्यालय के सहायक ग्रेड-३ अजय कुमार उइके के नाम नोटिस जारी कर २८ मई को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण सहित जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय अवधि में जवाब न प्राप्त होने अथवा संतोषप्रद जवाब न पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अंतर्गत बीआरसीसी की एक वेतनवृद्धि एवं सहायक ग्रेड-२ एवं सहायक गे्रड-३ की तीन-तीन वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।