
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मानसून अवधि में नदियों से रेत खनन पर पूर्णत: प्रतिबंध किया गया है तथा क्षेत्रीय मौसम को दृष्टिगत रखते हुए वर्षाकालीन अवधि का निर्धारण जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) द्वारा प्रावधानित है। डिया द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के रेत खनन पर 01 जुलाई 18 से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में कही पर भी किसी के द्वारा रेत का खनन न किया जाये। रेत खनन करते पाये जाने पर उत्खननकर्ता पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।