सिवनी / जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न अनुभागों में गठित दल द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिसमें 19 प्रतिष्ठानों क्रमश: दिनांक 13 मार्च को लखनादौन अंतर्गत दीक्षित किराना स्टोर से 02 सिलेंडर, 14 मार्च को सिवनी अंतर्गत सॉई रेसिडेंसी से 02 सिलेंडर एवं अग्रोहा मेरिज लॉन से 01 सिलेंडर एवं महालक्ष्मी चाट भंडार से 02 सिलेंडर जप्त किए गए हैं।
इसी क्रम में दिनांक 15 मार्च को केवलारी अंतर्गत चक्रवर्ती भोजनालय पिपरिया से 01 सिलेंडर,साबिर भोजनालय नागाबाबा घंसौर से 01 सिलेंडर,पप्पू होटल पलारी से 02 सिलेंडर,साहू होटल पलारी से 03 सिलेंडर, सुनील होटल पलारी से 01 सिलेंडर,मधुबन होटल से 01 सिलेंडर, सुकून वैली होटल मोहबर्रा से 02 सिलेंडर तथा पटेल ढाबा रेस्टारेंट बोथिया से 01 सिलेंडर जप्त किए गए हैं।
वही कुरई अंतर्गत प्रजापति ढाबा पचधार से 05 सिलेंडर, हरियाणा ढाबा से 01 सिलेंडर, पंजाब ढाबा पिपरिया से 01 सिलेंडर, एवं बीकानेर रेस्टारेंट कोदाझिरी से 05 सिलेंडर तथा बरघाट अंतर्गत श्री गुरुकृपा रेस्टारेंट बस स्टेंड से 01 सिलेंडर जप्त किया गया है।
उन्होंने बताया दल द्वारा सोमवार 16 मार्च को केवलारी अंतर्गत पटेल ढाबा से 01 सिलेंडर, पटेल ढाबा केवलारी से 01 सिलेंडर एवं विजय जंघेला अंडे की दुकान से 01 सिलेंडर इस प्रकार कुल 34 सिलेंडर जप्त कर मप्र द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कार्यवाही की गई।
प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग न करें। ऐसा पाए जाने पर नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

