सिवनी- 17 वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-15 से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 02 अप्रैल 2019 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन 02 अप्रैल को किसी भी प्रत्याशी ने नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया था।
दूसरे दिन 03 अप्रैल को एक प्रत्याशी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन प्राउटिस्ट ब्लाक इंडिया की ओर से युवराज सिंह बैस ने रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है।
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रथम दिन 02 अप्रैल को प्रथम दिन कुल 25 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले गये थे। दूसरे दिन 20 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले गये है।इस प्रकार प्रथम दो दिनों में कुल 45 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले जा चुके है।
दूसरे दिन 03 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र ले जाने वालों में कृष्णालाल नगपुरे, अधवक्ता शंकर कंसरे, राम बिहारी शुक्ला, बलविंदर सिंह भंगल, मीनाक्षी मड़ाये, पीतम बोरकर, सुदीप शुक्ला, शब्बीर पटेल, तरूण साहू, यशपाल भलावी, रामकुमार नगपुरे, अनिल शाह उईके, यमलेश वंजारी, मगनबली सोनी, राकेश कुमार रहांगडाले, राजन मसीह, रूपलाल कुतराहे, अली एमआर खान, धर्मदास वासनिक एवं डॉ बीसी उके शामिल है।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल 2019 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित दिनों में प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही जमा किये जा सकते है। प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का काम 10 अप्रैल को किया जाएगा।
चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 12 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 29 अप्रैल 2019 को कराया जाएगा और मतगणना 23 मई 2019 को शासकीय पालीटेक्निक कालेज बालाघाट में होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम-निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे ।
शनिवार 6 अप्रैल को गुड़ीपड़वा, चैतीचांद के सार्वजनिक अवकाश व 7 अप्रैल को रविवार के अवकाश की वजह से नाम-निर्देशन पत्र नहीं स्वीकार किए जा सकेंगे । क्योंकि ये दोनों अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत घोषित अवकाश की श्रेणी में आते हैं ।