सिवनी : घटना आज से 3 वर्ष पूर्व दिनांक 25/08/2017 की है । मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया कि , थाना बरघाट अन्तर्गत ग्राम की पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 24/08/2017 को रात करीब 10:00 बजे अपने घर में अपनी छोटी बेटी के साथ सो रही थी, उसके सास – ससुर बाहर छपरी में सो रहे थे एवं उसके पति, उसकी ननंद को लेने के लिए दूसरे गांव गये हुये थे।
रात को सामने का दरवाजा हमेशा की तरह खुला हुआ था, तभी रात के करीब 2:30 बजे आरोपी धनेन्द्र पिता हंसलाल राहंगडाले उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम साल्हेखुर्द मेहरा, थाना बरघाट , पीडिता के कमरे में चुपचाप से घुसकर अन्दर आ गया और उसके मुँह में कपडे डाल दिया और उसके दोनो हाथ पकड़कर जबरन बलात्कार किया और जब भागने लगा तो वह चिल्लाई, उसकी आवाज सुनकर उसकी सास जाग गई , आरोपी घर से बाहर भागते हुये दिखा तो उसने चिल्लाई और आरोपी को पकड़ी पर आरोपी उसकी सास को धक्का देकर भाग गया।
उसके ससुर जो कि रात में तीजा के पैर पड़ने गांव में ही गये हुये थे , हल्ला होने के बाद घर आये तब उसने अपनी सास, ससुर आये तो पीडिता ने घटना के बारे में बताया और उसके पति गांव लौटकर आए तो पति को भी घटना की जानकारी दी तथा बरघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया ।
जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान अशोक कुमार शर्मा , चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमति उमा चौधरी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी धनेन्द्र राहगंडाले को धारा 450 भा0द0वि0 में पांच साल की सजा एवं 2000 रूपयें जुर्माने तथा धारा 376 भा0द0वि0 में 10 वर्ष की कठोर सजा एवं 5000 रूपयें जुर्माने से दंडित करते हुये आरोपी को जेल भिजवाया गया।