सिवनी / सिवनी के थाना बरघाट अंतर्गत ग्राम की 20 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई की उसके गाँव मे वर्ष 2015 में शिवरात्रि का मेला लगा हुवा था । जिसमे मनोज इडपाचे निवासी तुमडीटोला उम्र- 24 वर्ष से मुलाकात हुई थी , जान पहचान बढ़ते गई तब एक दिन मनोज इडपाचे ने पीड़िता को शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ शादी करने का वादा करते हुये उसके शारीरिक सम्बंध बनाते रहा ।
कुछ दिन बाद दिनांक 17/05/16 को आरोपी ने उसे बताया कि उसकी शादी 31/05/17 को अन्य किसी लड़की से तय हो गई है जिसके कारण वह उससे शादी नही कर सकता है और शादी करने से मुकर गया । जिस पर थाना बरघाट में आरोपी मनोज के विरुद्ध अपराध दर्ज कर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय- श्रीमान संदीप श्रीवास्तव तृतीय अपर सत्र न्यायालय जिला सिवनी में कई गई । जिसमें शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री नेतराम चौरसिया तथा श्री रमेश उइके , उप संचालक अभियोजन सिवनी के द्वारा पैरवी की गई ।
पेश किये गवाहों और सबूतों के मद्देनजर माननीय न्यायालय ने आरोपी मनोज को धारा- 376 (2)(n) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने का निर्णय दिनांक 30-04-19 को सुनाया है । उक्ताशय की जानकारी मिडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा दी गई.