संविदा शिक्षक

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मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ने आदेश क्रमांक एफ1- 54/2014/20-1 भोपाल दिनांक 17-03-2015 द्वारा संविदा शाला वर्ग – 1, वर्ग – 2 एवं वर्ग – 3 के नियोजन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में संविदा शाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के साथ ही अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) को अधिभार अंक दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
वर्ग वार परीक्षा का आयोजन –

संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1

हाई स्कूल/उमावि. में अध्यापन कार्य हेतु विषयवार पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। संविदा शाला वर्ग – 1 हेतु पात्रता परीक्षा विषय – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित की जाएगी।

संविदा शाला वर्ग – 2

माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कार्य हेतु संविदा शाला वर्ग – 2 के लिए विषयवार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संविदा शाला वर्ग – 2 हेतु पात्रता परीक्षा विषय – गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय में आयोजित की जाएगी।

▶हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय हेतु – सम्बन्धित विषय में विशिष्ट भाषा के रूप में स्नातक उपाधि।

▶गणित विषय हेतु – गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों के साथ स्नातक उपाधि।

▶विज्ञान विषय हेतु – रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि।

▶सामाजिक विज्ञान विषय हेतु – इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि।

संविदा शाला वर्ग – 3

प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु संविदा शाला वर्ग – 3 पात्रता परीक्षा कॉमन इंट्रेंस पात्रता परीक्षा होगी, वर्ग – 3 के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार नहीं होगी।

तीनों श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पात्रता परीक्षा अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएगी, एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।

▶शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं –

संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2005 के नियम 2 (ञ) अनुसूची दो (अद्यतन संशोधन सहित) अनुसार शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।

▶पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताकारी अंक : –

संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1, वर्ग – 2 एवं वर्ग – 3 के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताकारी अंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजनों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

▶अतिथि शिक्षकों को चयन में अतिरिक्त अंकों का अधिभार .

मध्यप्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर रखे गए अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षकों के चयन में अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिया जाएगा । इसके लिए आवश्यक है कि –

वे संविदा शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता रखते हों तथा
संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ अर्हता प्राप्त की हो।

अतिथि शिक्षकों को 5 से 15 अंकों तक का अधिभार दिया जाएगा। अंकों का निर्धारण अतिथि शिक्षक के रूप में मध्यप्रदेश की एक या अधिक शालाओं में किए गए कार्य दिवसों के अनुसार निम्नानुसार किया जाएगा –

1.अतिथि शिक्षक के रूप में कुल 200 दिवस से 399 दिवस तक 5 अंकों का अधिभार।

अतिथि शिक्षक के रूप में 400 कार्य दिवस से 599 कार्य दिवस तक 10 अंकों का अधिभार तथा
अतिथि शिक्षक के रूप में 600 दिवस से अधिक कार्य किया हो तो 15 अंक का अधिभार दिया जाएगा।

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मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ने आदेश क्रमांक एफ1- 54/2014/20-1 भोपाल दिनांक 17-03-2015 द्वारा संविदा शाला वर्ग – 1, वर्ग – 2 एवं वर्ग – 3 के नियोजन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में संविदा शाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के साथ ही अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) को अधिभार अंक दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
वर्ग वार परीक्षा का आयोजन –

संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1

हाई स्कूल/उमावि. में अध्यापन कार्य हेतु विषयवार पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। संविदा शाला वर्ग – 1 हेतु पात्रता परीक्षा विषय – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित की जाएगी।

संविदा शाला वर्ग – 2

माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कार्य हेतु संविदा शाला वर्ग – 2 के लिए विषयवार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संविदा शाला वर्ग – 2 हेतु पात्रता परीक्षा विषय – गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय में आयोजित की जाएगी।

▶हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय हेतु – सम्बन्धित विषय में विशिष्ट भाषा के रूप में स्नातक उपाधि।

▶गणित विषय हेतु – गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों के साथ स्नातक उपाधि।

▶विज्ञान विषय हेतु – रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि।

▶सामाजिक विज्ञान विषय हेतु – इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि।

संविदा शाला वर्ग – 3

प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु संविदा शाला वर्ग – 3 पात्रता परीक्षा कॉमन इंट्रेंस पात्रता परीक्षा होगी, वर्ग – 3 के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार नहीं होगी।

तीनों श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पात्रता परीक्षा अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएगी, एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।

▶शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं –

संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2005 के नियम 2 (ञ) अनुसूची दो (अद्यतन संशोधन सहित) अनुसार शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।

▶पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताकारी अंक : –

संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1, वर्ग – 2 एवं वर्ग – 3 के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताकारी अंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजनों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

▶अतिथि शिक्षकों को चयन में अतिरिक्त अंकों का अधिभार .

मध्यप्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर रखे गए अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षकों के चयन में अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिया जाएगा । इसके लिए आवश्यक है कि –

वे संविदा शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता रखते हों तथा
संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ अर्हता प्राप्त की हो।

अतिथि शिक्षकों को 5 से 15 अंकों तक का अधिभार दिया जाएगा। अंकों का निर्धारण अतिथि शिक्षक के रूप में मध्यप्रदेश की एक या अधिक शालाओं में किए गए कार्य दिवसों के अनुसार निम्नानुसार किया जाएगा –

1.अतिथि शिक्षक के रूप में कुल 200 दिवस से 399 दिवस तक 5 अंकों का अधिभार।

अतिथि शिक्षक के रूप में 400 कार्य दिवस से 599 कार्य दिवस तक 10 अंकों का अधिभार तथा
अतिथि शिक्षक के रूप में 600 दिवस से अधिक कार्य किया हो तो 15 अंक का अधिभार दिया जाएगा।

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