भोपाल । अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 12 जून को ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार भी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रमिक सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होगी और एक सप्ताह तक बाल श्रम के विरुद्ध विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
श्रम पदाधिकारी प्रियंका बंशीवाल ने बताया कि आज से एक सप्ताह तक बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस को बाल एवं किशोर श्रमिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। इस दौरान चाईल्ड लाईन के सहयोग से बाल श्रम के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
सुरक्षा सप्ताह में जन जागरण अभियान अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा पांच लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। श्रम विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं चाईल्ड लाईन के समन्वयक एवं कार्यकर्ता जिलों के शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, गैरेज, वर्कशाप एवं अन्य दुकानों में भ्रमण कर अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नियोजक को प्रदान करेंगे तथा कानून के प्रावधानों के पालन बायत सहमति प्राप्त करेंगे।
गौरतलब है कि बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम 2017 के प्रावधान अनुसार किसी भी संस्थान में 14 वर्ष तक बालकों का नियोजन तथा खाने, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक एवं परिसंकटमय प्रक्रियाएँ में 18 वर्ष तक कुमार श्रमिकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उल्लंघन की दशा में छः माह से दो वर्ष तक की सजा या बीस हजार से पचास हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्ड का प्रावधान है।