भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया आज ( सोमवार) से प्रारंभ की जा रही है।
इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाएगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदान केंद्रों का अवलोकन कर आंकलन करे कि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल ने बताया कि जिले के सभी मतदाता अपने आधार नंबर को स्वयं एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 6 ख में जानकारी भरनी होगी। यह प्रक्रिया अनिवार्य न होकर स्वेच्छिक है।
यदि मतदाता के पास आधार नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के अन्य दस्तावेज जैसे- राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, पासबुक, बैंक पासबुक एवं किसान पासबुक पोस्ट ऑफिस की पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, इनकम टैक्स की कापी, किराया नाम की कापी, अन्य (मूल निवासी प्रमाण पत्र, सरकारी विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र ) का उपयोग कर अपने वोटर कार्ड को सत्यापित कर सकते हैं।
यदि कोई मतदाता आनलाइन कार्य करने में कठिनाई महसूस करे तो उसके लिए बीएलओ के माध्यम से उक्त कार्य पूर्ण कराया जाएगा। बीएलओ आज से डोर-टू-डोर सर्वे कर उक्त कार्य संपादित करेंगे।
नाम बढ़ाने-घटाने का संशोधित कार्यक्रम
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर नाम बढ़ाने-घटाने, संशोधन करने का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके अंतर्गत 4 अगस्त से मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसे 24 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को होगा तथा अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी को किया जाएगा।

