भोपाल, | कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले ‘रेमडीसिविर इंजेक्शन’ के उपयोग की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ‘रेमडेसिविर इंजेक्शन इमरजेंसी यूज़’ के लिए ही अनुमति दी गई है।
इसका उपयोग कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए। इस संबंध में बुधवार देर शाम खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ विभाग एवं सभी संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ही मान्य है।
इस परिस्थिति को छोड़कर चिकित्सक इस इंजेक्शन को प्रिसक्राइब न करें और न ही फार्मासिस्ट प्रदान करें। कोरोना का इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उन इमरजेंसी परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए, जिनमें यह इंजेक्शन दिया जाना आवश्यक है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई 2020 को जारी ‘अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकोल फॉर कोविड-19’ का पालन सुनिश्चित किया जाए।
रेमडेसिविर इंजेक्शन का रिकॉर्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।