पुलिस कर्मियों के 11वीं और 12 वीं में अध्ययनरत बच्चे, जिनका पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत 60 से 84 तक है, उनको 25 सौ रुपए तथा 85 प्रतिशत या अधिक है तो 4000 रुपए वार्षिक राशि दी जाएगी.
भोपाल: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) विवेक जौहरी ने अपने जवानों के बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. पुलिस जवानों के प्रतिभाशाली बच्चों को विभाग की ओर से शिक्षा निधि मिलेगी. प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका फायदा मिलेगा. डीजीपी विवेक जौहरी ने 1 जून 2020 से नई शिक्षा निधि पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
ये रहेंगे भुगतान संबंधी नए निर्देश
पुलिस कर्मियों के 11वीं और 12 वीं में अध्ययनरत बच्चे, जिनका पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत 60 से 84 तक है, उनको 25 सौ रुपए तथा 85 प्रतिशत या अधिक है तो 4000 रुपए वार्षिक राशि दी जाएगी
बारहवीं कक्षा के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स (4 या 5 वर्षीय), स्नातक (3 से 4 वर्षीय), स्नात्कोत्तर (2 से 3 वर्षीय) और डिप्लोमा कोर्स में गत वर्ष 60 प्रतिशत या अधिक अंको से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, शासकीय महाविद्यालय, केन्द्र अथवा राज्य से मान्यता प्राप्त स्वशासी/गैर शासकीय महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत बच्चों को शासकीय महाविद्यालय में संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित वार्षिक ट्यूशन फीस अथवा क्लेम की जाने वाली वार्षिक फीस, दोनों में से जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी. शिक्षण सत्र की वार्षिक (दो सेमेस्टर) ट्यूशन फीस अधिकतम रु 75000/- तक देय होगी.
योजना में पात्रता के नियम
दिवंगत हुए ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें असाधारण परिवार पेंशन स्वीकृत होती है, उनके बच्चों को भी पात्रता अनुसार ट्यूशन फीस प्रदान की जाएगी. ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप-सेनानी से आरक्षक स्तर के कर्मियों के अध्ययनरत प्रथम दो बच्चों के लिए होगी.
बाल आरक्षक स्वंय के वयस्क होने तक शिक्षा निधि से पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकता है. जिस शाखा के अधीन बाल आरक्षक पदस्थ है, उस शाखा प्रभारी का दायित्व रहेगा कि वह उसका प्रकरण इकाई प्रमुख के माध्यम से नियमानुसार भेजे. ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राशि पात्रतानुसार नियमित रूप से प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही प्रदान की जाएगी.
किसी कक्षा/सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर उस कक्षा/सेमेस्टर के लिए दूसरी बार प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी. लगातार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी. विगत शिक्षण सत्र में गैप, पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं होगी.
प्रक्रिया
इकाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का इकाई स्तर की कमेटी द्वारा परीक्षण कर, जोन/रेंज को भेजा जाएगा. जिसका जोन स्तर पर बनाई गई कमेटी द्वारा परीक्षण कर, अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा. यह योजना शिक्षण सत्र 2020-21 से आगामी आदेश तक आने वाले शिक्षण सत्रों के लिए मान्य होगी. मध्य प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि से राशि स्वीकृति के संबंध में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा