मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | MP NEWS

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | MP NEWS

भोपाल : मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेशो के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के रोकथाम एवं बचाव के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं –

जारी आदेशानुसार जिले के सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं / दर्शकों द्वारा भीड़ एकत्र किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, दुकान आदि में फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक / सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी साथ ही मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।समस्त धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल श्रद्धालु / दर्शक एकत्र होते है, वहां उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं/दर्शकों के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/अर्चना/प्रार्थना की जा सके, इस हेतु श्रद्धालुओं की संख्या 10x 10 फीट के कक्ष अथवा हॉल में एक समय में 5 व्यक्ति नियत की गयी है।

किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी कोविड-19 की रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन श्रद्धालुओं /धर्मावलम्बियों से कराए जाने की जिम्मेदारी धार्मिक स्थल प्रबंधन एवं आयोजकों की रहेगी।

इसी तरह खुले मैदान में सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / राजनैतिक आदि कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (10×10 फीट के मैदान में 10 व्यक्ति के मान से) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या जनसमूह (Congregation ) के कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को लिखित आवेदन जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, एवं स्थान एवं संभावित सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) द्वारा प्रदाय की जावेगी।

उपरोक्त कार्यक्रम आयोजकों को कार्यक्रम की विडियोग्राफी कराना तथा कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों के भीतर विडियोग्राफी की डी.वी.डी (DVD) सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / राजनैतिक आदि कोई भी कार्यक्रम पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगें। कन्टेनमेंट जोन में सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल /मनोरंजन/ सांस्कृतिक / राजनैतिक आदि कोई भी कार्यक्रम पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगें।

दुकान संचालाकों का स्वयं मास्क पहनना तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाये जाना होगा दुकानों के सामने भीड़ एकत्र न होने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित हो यह जिम्मेदारी दुकान संचालकों की रहेगी।कोई भी व्यक्ति शस्त्र तेज धार वाले शस्त्र आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र का किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करेगा।

सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ विस्फोटक पदार्थ (पटाखों को छोड़कर) एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगाएगा एव ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे तथा न ही किसी धार्मिक पूजा स्थल के आस-पास पटाखे छोडेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा दिनांक 30.09.2020 को जारी गाईडलाईन्स को दिनांक 30,11.2020 तक यथावत लागू किए जाने के निर्देश जारी किए गए है, सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।साथ ही गृह विभाग म.प्र शासन द्वारा धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार के सम्बंध में जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 एवं सामाजिक/ शैक्षणिक/खेल /मनोरंजन/ सांस्कृतिक / राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह (Congregation) के सम्बंध में जारी परिपत्र दिनांक 15.10.20 के अनुपालन में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5889 दिनांक 06.10.2020 एवं 6159 दिनांक 16.10.2020 यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता हैं। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो में छूट दे सकेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंधन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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