MP BOARD CLASS 10TH, 12TH EXAM NEWS: मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब कक्षा 10 (हाई स्कूल) और कक्षा 12 (हायर सेकेंडरी) की वार्षिक परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इसके स्थान पर, साल में दो मुख्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्र अपने शैक्षणिक वर्ष को बचा सकते हैं। इस नए नियम के अनुसार, पहली परीक्षा में असफल (फेल) अथवा सप्लीमेंट्री प्राप्त छात्रों को भी कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन
मध्य प्रदेश के राजपत्र दिनांक 21 मार्च 2025 क्रमांक 92 में यह प्रकाशित किया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दो परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और दूसरी परीक्षा जुलाई-अगस्त में कराई जाएगी।
फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा
जो छात्र पहली परीक्षा में असफल होंगे और दूसरी परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक होंगे, उन्हें अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान, यदि वे दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति वैध मानी जाएगी और वे अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सकेंगे।
मेरिट सुधारने के लिए भी अवसर मिलेगा
जो छात्र पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहे हों या असफल हुए हों, वे दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे छात्र जो पहली परीक्षा में पास हो चुके हैं लेकिन अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे भी दूसरी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
प्रायोगिक परीक्षा के नियमों में बदलाव
प्रायोगिक विषयों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब, जो छात्र प्रायोगिक परीक्षा में फेल होंगे, उन्हें केवल फेल हुए भाग को ही दोबारा देने का अवसर मिलेगा।
द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन अनिवार्य
छात्रों को दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन-पत्र भरना होगा। हालांकि, छात्र पहली परीक्षा में चुने गए विषयों में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
द्वितीय परीक्षा का परिणाम और पुनर्गणना
दूसरी परीक्षा का परिणाम मंडल अध्यक्ष के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए परीक्षा परिणाम समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई छात्र अपने अंकों की पुनर्गणना करवाना चाहता है, तो वह मंडल के नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है।
नए नियम से छात्रों को क्या लाभ होगा?
- साल खराब नहीं होगा – अब छात्रों को पूरा एक साल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वे इसी साल दोबारा परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकते हैं।
- कॉलेज में प्रवेश का अवसर – फेल छात्रों को कॉलेज में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा, जिससे वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
- अंकों में सुधार का मौका – जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे दूसरी परीक्षा देकर अपने परिणाम को बेहतर बना सकते हैं।
- तनाव में कमी – छात्रों पर साल खराब होने का मानसिक दबाव नहीं रहेगा, जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होगा।
नए संशोधन का आधिकारिक नोटिफिकेशन
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विनियम 1965 के अध्याय 26 में संशोधन करते हुए विनियम 197 के मद घ में “पूरक” शब्द को “द्वितीय” में बदल दिया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अब MP Board सप्लीमेंट्री परीक्षा की जगह द्वितीय परीक्षा आयोजित करेगा।
मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इससे फेल या सप्लीमेंट्री प्राप्त छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा, जिससे वे अपना साल बर्बाद किए बिना आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। यह नियम छात्रों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनके करियर को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।