मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिलों में बिजली उपभोक्ताओं को छूट देने की पेशकश कर दी है। जिसके बाद अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 30% तक की छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें खास बात यह है कि विवादित प्रकरणों में कंपनी बकायेदारों को बिल की मूल राशि में छूट दे रही है।
इसको लेकर बिजली कंपनी ने तैयारी कर ली है। इन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में सुलझाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से करीब 20,000 नोटिस जारी करने में जुट गई है।
इन लोगों को मिलेगी इसमें छूट
दरअसल कई लोग अभी तक बिजली बिल नहीं भर पाए हैं। इन लोगों से बिजली बिल भरवाने के लिए अब मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं को राहत दे रही है। मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की मानें तो लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।
वहीं कृषि समस्त घरेलू 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को इसमें खासी छूट दी जाएगी। कंपनी के द्वारा फ्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर मूल राशि में 30% एवं ब्याज की राशि पर 100% की छूट मिलेगी।
13 अगस्त को आयोजित होगी लोक अदालत
बिजली वितरण कंपनी के अनुसार लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में संकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20% ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा ।जिसमें मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के समझौते की तैयारी में लगी हुई है। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में 44 सालों में यह लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
15 जिलों में आयोजित होगी लोक अदालत
बिजली अधिकारियों की मानें तो निर्धारित छूट के बाद शेष बिल संकलित सिविल दायित्व अपराध समन दास एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना पड़ेगा। वहीं आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही छूट दी जाएगी। इंदौर समेत 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालय के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही बिजली उपभोक्ताओं से राशि वसूली जाएगी।