जबलपुर: मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है. अनलॉक-3 के साथ ही कई प्रकार की छूट दी गईं थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने इनमें बदलाव किए हैं.
कलेक्टर भरत यादव ने रविवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दी गई छूट में विराम लगा दिया है. ये बदलाव संपूर्ण जिले में प्रभावी रहेगा. बता दें कि इस विराम का पालन कराने के लिए रविवार को सुबह से ही जिले के हर चौक-चौराहे पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है. जिले में सभी बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं. केवल लोगों की सुविधा को देखते हुए अति आवश्यक वस्तुएं जैसे- दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि को खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूरी तरह बंद रखे गए हैं.
गैर अनुमति या अनावश्यक तरह से टू-व्हीलर और फोर व्हीलर की आवाजाही पर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को छूट दी गई है. आपको बता दे कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा-188 समेत अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है.