इंदौर: कलेक्टर ने धारा-144 के तहत किए कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, स्कूल होस्टल बंद, कोरोना की रोकथाम के लिये जारी हुए आदेश

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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इंदौर । जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु इन्दौर शहर एवं जिले में विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा शुक्रवार को नवीन आदेश जारी किया गया है।

उल्लेखित प्रतिबंधों के साथ-साथ मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश/प्रतिबंध सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु प्रभावशील किये गये हैं।

जारी आदेशानुसार कक्षा पहली से 12 तक के समस्त निजी एवं शासकीय स्कूल तथा इन्हीं कक्षाओं से संबंधित होस्टल 31 जनवरी,2022 तक के लिए बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्रि-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।

अर्थात खुले क्षेत्र में भी होने वाले इस श्रेणी के आयोजनों में अधिकतम 250 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।

इसी प्रकार खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। स्टेडियम में खिलाड़ी खेलकूद संबंधित गतिविधि कर सकेंगे किन्तु दर्शकों का उपस्थित होना प्रतिबंधित रहेगा।

कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये। मास्क नहीं पहनने अथवा मास्क नाक के नीचे पाए जाने पर रूपये 200 रूपये का अर्थदण्ड स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकेगा।

कोविड की जॉच करने वाली समस्त निजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सेम्पल लेते समय संबंधित व्यक्ति का मोबाईल नंबर एवं पता उसमें अनिवार्यतः सही डाले व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे मोबाईल नंबर की पुष्टि अवश्य की जाय तथा घर के पते की पुष्टि उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि से की जाये गलत मोबाईल नंबर तथा पता पाए जाने पर उस लैब के विरूद्ध धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस आदेश का उल्लंघन माना जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है।

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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