MP One Time Exam Fees: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवाओं से किये गये उस वादे को पूरा करते हुए कि उन्हें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं देने दिया जायेगा , राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.
अब अगले एक साल तक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले आवेदकों को सिर्फ एक बार परीक्षा शुल्क देना होगा। यह आदेश मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू है।
इसके अलावा, आवेदकों को केवल एक बार प्रोफाइल पंजीकरण करने की भी आवश्यकता होगी। तत्पश्चात् कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा और आवेदक को जहां भी लागू हो केवल एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले एक साल के लिए लागू हो गया है।
इस संबंध में घोषणा पिछले महीने मुख्यमंत्री ने की थी। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा पोर्टल का उद्घाटन कर युवा नीति का शुभारंभ किया.
इस अवसर पर की गई प्रमुख घोषणाओं में एकमुश्त परीक्षा शुल्क और राज्य के सभी सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें प्रतिभागी को साल में एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को हर साल आवेदकों से परीक्षा शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये कमाने के लिए विपक्ष द्वारा निशाना बनाया गया था।
पिछले महीने बजट सत्र सहित राज्य विधानसभा के लगभग हर सत्र में इस मुद्दे को उठाया गया था। मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड की वर्ष 2021-22 में आवेदकों से ली गई फीस से आय 7.27 करोड़ रुपये से अधिक थी।