भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पंचायत चुनाव होने है पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की गयी और चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में अचार संहिता लागू हो गई है। मध्यप्रदेश के सभी जिलो के कलेक्टरों ने जिलों में धारा 144 लगा दी।
मध्यप्रदेश के सभी जिलोने में धारा 144 लागू होते ही सभी शादी समारोह पर भी आचार संहिता लागू हो गई, और अब जो भी शादियों में अचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसे थाने बुला लिया जाएगा और धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी और न्यायालय से जमानत के बाद ही विदाई हो पाएगी।
MP में बारात एवं शादियों पर चुनाव आचार संहिता का असर
- मध्यप्रदेश में अबबिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकते यानी बारात निकालने की अनुमति लेनी होगी।
- मध्यप्रदेश में शादी विवाह जुलुस बारात में आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके साथ ही हर्ष फायर तो दूर की बात यदि हथियार दिखाई भी दिया तो कार्रवाई होगी।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजा सकते।
- चुनाव के प्रत्याशी एवं परिवारजन शादी समारोह में आ सकते हैं परंतु बैनर पोस्टर से प्रचार नहीं कर सकते।
- बाहर से आने वाले मेहमानों की सूचना स्थानीय पुलिस थाना अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी।
- यदि दूसरे राज्य से कोई वाहन आ रहा है तो इसकी सूचना भी पहले से देनी होगी।
- 50,000 रुपए से अधिक का नगद लेनदेन नहीं कर सकते।
जानकारी के लिए आपको बता दें की चुनाव आचार संहिता उसी क्षेत्र में प्रभावशाली होती है जहां पर चुनाव होने होते है , फिलहाल मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होने है तो यह अचार संहिता प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रभावशाली नहीं है।
यहां शादी समारोह के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई बारात शहर से गांव में जा रही है तो गांव में प्रवेश करते ही नियम लागू हो जाएंगे।