MP LOUDSPEAKER NEWS: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगाया गया है।
अब धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उड़नदस्ते गठित किए हैं। ये उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उड़नदस्ते अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- अब धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
- राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उड़नदस्ते गठित किए हैं।
धर्मगुरुओं से भी सहयोग लिया जाएगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे।
इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
- प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- धर्मगुरुओं से भी सहयोग लिया जाएगा।
- ध्वनि प्रदूषण के मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।