बालाघाट | पिछले लगभग 45 दिन से समस्त जिले वासियों ने शासन के लाॅकडाउन का पालन किया जिसकी वजह से ही अब राहत भरी खबर है। जिले में 04 मई से लोगों के लिए सशर्त छूट प्रदान कीजायगी . कोरोना महामारी से निपटने 02 मई को बलाघाट में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई।
बैठक में लोगों को राहत व छूट प्रदान करने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिया गया. इस बैठक में बाजार हाट, किराना सहित अन्य दुकानों से लेकर चाय-नास्ते व चौपाटी का भी नियमों के तहत संचालन किए संबंधी निर्णय लिए गए. इस कारण 4 मई से जनजीवन पटरी पर नजर आएगा। ये भी ध्यान रखे की छूट प्रदान करने के दौरान हालात न बिगड़े इसके लिए भी प्रशासन द्वारा बंदोबस्त किए गए हैं. केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार लॉक डाउन दो हफ्तों तक बढ़ाया गया है। वर्तमान समय तक जिले में एक भी कोरोना पाजीटिव नहीं पाया गया है।
बैठक में मप्र शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, जिपं सीईओ रजनी सिंह, रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, सत्यनारायण अग्रवाल, राजू अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कुछ छूट के साथ पालन होगा
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिला ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण यहां पर कुछ छूट के साथ बाजार, निर्माण कार्य एवं परिवहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक होने पर ही अपने घर से मुंह पर मास्क लगाकर ही निकलें और अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। दो व्यक्तियों के बीच 6 फिट की शरीरिक दूरी बनाए रखने का पालन अवश्य करें।
सुरक्षा के साथ खुलेगी दुकानें
कलेक्टर आर्य ने बताया कि जिले के ग्रामींण अंचलों के बाद अब नगरीय क्षेत्रों में 04 मई से बाजार, दुकान एवं शासकीय व निजी निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी। नगरीय क्षेत्र में दुकानों को सुबह 09 बजे के बाद ही खोला जाएगा। सब्जियों की दुकानें नहीं खुलेगी। दुकानों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक समय में 05 से अधिक लोग एकत्र न हों। दुकान मालिक को हाथ धुलने के लिए पानी एवं साबुन एवं सेनेटाईजर का इंतजाम रखना होगा।
सार्वजनिक परिवहन एवं बसें बंद रहेंगी
बैठक में तय किया गया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में सिनेमा हाल, लायब्रेरी, धार्मिक स्थल एवं अधिक लोगों के जुटने वाले प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगें। बसों एवं सार्वजनिक परिवहन को भी एक सप्ताह के लिए बंद रखा जाएगा। चार पहिया वाहनों को परिवहन नियमों का पालन करते हुए आवागमन की अनुमति रहेगी। होटलों एवं रेस्टारेंट को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन वहां पर बैठकर कोई खाएगा नहीं। होटल एवं रेस्टारेंट वाले ग्राहकों के लिए होम डिलेवरी कर सकते हंै। कुल्फी, आईसक्रीम, गन्नारस आदि की दुकान वालों को एक स्थान पर अधिक खड़े न रहकर घूम-घूम कर बेचने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार चाय एवं चाट की दुकान वालों को भी होम डिलीवरी करना होगा।
शादियों के लिए लेनी होगी अनुमति
बैठक में तय किया गया कि शादियों में वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करनी होगी।