भोपाल: मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू-अधिकार पुस्तिका (BHU ADHIKAR PUSTIKA) जिसे बही (BAHI) कहा जाता है उसे उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए हैं। अब भू-अधिकार पुस्तिका आवेदक को ऑनलाइन (BHU ADHIKAR PUSTIKA Online “बही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म”) प्राप्त होगी। भू-स्वामी अपनी भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आईटी सेंटर (IT CENTER), एम.पी. ऑनलाइन (MP ONLINE), लोक सेवा केन्द्र (Lok Seva Kendra), कियोस्क सेंटर (Kiosk Center) और शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकेंगे।
MP BHU ADHIKAR PUSTIKA ONLINE APPLICATION FORM
ऑनलाइन मिलने वाली भू-अधिकार पुस्तिका सामान्य: दो पृष्ठों की होगी। इसके लिए शासन द्वारा 45 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रकरण विशेष में पुस्तिका यदि अधिक पृष्ठों की है, तो प्रत्येक पृष्ठ के लिए 15 रुपये अतिरिक्त देय होंगे।
मध्य प्रदेश में भू-अधिकार पुस्तिका ( BHU ADHIKAR PUSTIKA ) अब ऑनलाइन प्रदाय की जायेगी। पूर्व में प्राप्त की गई भू-अधिकार पुस्तिका यथावत उपयोग में ली जा सकेगी। राजस्व विभाग द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्रदाय करने के लिए समय-सीमा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई है।
MP Online BHU ADHIKAR PUSTIKA Application Form
भूलेख पोर्टल से भू-अधिकार पुस्तिका की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय की जायेगी। ऑनलाइन भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए कृषक/आवेदक को अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नम्बर, समग्र आईडी, पटवारी हल्का और सेक्टर क्रमांक आदि अभिलेख उपलब्ध कराना होंगे।
इन अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन सेवा प्रदाता संस्था आवेदक का आवेदन प्रस्तुत कर देगी। आवेदक द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन किए जाने के लिए यदि आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक का फोटो लेकर क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित करवाया जायेगा।
MP BHU ADHIKA PUSTIKA ONLINE DOWNLOAD
पटवारी का दायित्व है कि वह आवेदक का फोटो तीन कार्य दिवस में सत्यापित अथवा अमान्य करें। पटवारी द्वारा ऐसा नहीं किए जाने की दशा में फोटो को सही मानकर भू-अधिकार पुस्तिका जारी की जायेगी।
भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन अमान्य किए जाने अथवा समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर आवेदक को अपील करने का अधिकार होगा। आवेदक प्रथम अपील 30 दिवस और द्वितीय अपील 60 दिवस में प्रस्तुत कर सकेगा। दोनों ही अपील निराकरण करने की समय-सीमा 15 दिवस निर्धारित की गई।