Shraddha Walkar murder: श्रद्धा वाकर हत्या मामले में समाचार चैनलों को क्या नहीं करना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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Shraddha Walkar murder: श्रद्धा वाकर हत्या मामले में समाचार चैनलों को क्या नहीं करना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश. श्रद्धा वॉकर मर्डर केस से पूरा देश सदमे में था. इस मामले में आफताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी. उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटकर महरौली के जंगल में फेंक दिया गया था। इस मामले में आफताब को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी न्यूज चैनलों को अहम आदेश दिए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि श्रद्धा वाकर हत्याकांड में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट की सामग्री का समाचार चैनलों द्वारा खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

Shraddha Walkar murder: श्रद्धा वाकर हत्या मामले में समाचार चैनलों को क्या नहीं करना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश

श्रद्धा वाकर हत्याकांड में 6 हजार पेज की चार्जशीट

श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. इस मामले में पुलिस ने 6 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। पुलिस या जांच एजेंसियों के पास अपराध होने के बाद चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन का समय होता है। लेकिन 75 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 

श्रद्धा वॉकर वसई की रहने वाली एक युवती थी। उसकी हत्या दिल्ली में की गई थी। उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने ही उसकी हत्या की थी। आफताब ने फिर श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। यह मामला पिछले साल नवंबर के महीने में सामने आया था। आफताब महरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंक रहा था. इस मामले के सामने आने के बाद आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है श्रद्धा के मर्डर की वजह?

चार्जशीट के मुताबिक 17 मई 2022 को श्रद्धा अपनी एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। 18 मई 2022 की दोपहर वह लौटी। आफताब परेशान था क्योंकि श्रद्धा अपनी दूसरी सहेली के घर रुकी थी। इसी को लेकर दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। इस मामले में आफताब को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पहले पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आफताब की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

पुलिस के मुताबिक 7 फरवरी 2023 के बाद आरोपी आफताब को चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी. इनमें आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवाल भी शामिल हैं।

18 मई, 2022 को क्या हुआ था?

18 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों ने आवाज उठाई और श्रद्धा जोर-जोर से चिल्लाने लगीं. उसी दौरान आफताब ने उसका मुंह दबा दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आफताब ने उसकी लाश बाथरूम में रख दी। यह लड़ाई क्यों हुई इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। जिसका खुलासा पुलिस द्वारा कोर्ट में दायर चार्जशीट से हुआ है। श्रद्धा के शरीर को आफताब पूनावाला ने 35 टुकड़ों में काट दिया था। वह उन टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंक रहा था।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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