Home » देश » Saptapadi: अदालत ने कहा, “सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं है”; पढ़िए जज ने वास्तव में क्या कहा?

Saptapadi: अदालत ने कहा, “सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं है”; पढ़िए जज ने वास्तव में क्या कहा?

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

Follow Us
Saptapadi Hindu Marriage

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होने वाले विवाह में सप्तपदी और अन्य अनुष्ठान महत्वपूर्ण होते हैं। इलाहाबाद कोर्ट ने यह राय दर्ज की है कि इन रीति-रिवाजों के बिना शादी वैध नहीं है. बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर पत्नी को दंडित करने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले को खुद ही सुलझा लिया है.

“एक शादी को तब तक विवाह समारोह नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसे उचित रीति-रिवाजों के साथ पूरा नहीं किया जाता। अगर कोई शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के बिना होती है तो कानून की नजर में वह शादी नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा, “सप्तपदी अनुष्ठान हिंदू कानून के तहत विवाह के लिए एक आवश्यक अनुष्ठान है।”

“हिंदू विवाह अधिनियम, 1977 की धारा 7 के अनुसार, एक हिंदू विवाह पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस समारोह में सप्तपदी करने के बाद विवाह समारोह पूरा हो जाता है।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों में सप्तपदी विवाह के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि पत्नी कानूनी रूप से विवाहित थी। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता.

आख़िर मामला क्या है?

स्मृति सिंह की शादी 2017 में सत्यम सिंह से हुई थी। हालाँकि, जब दोनों के बीच बहस बढ़ी तो स्मृति सिंह ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपने ससुर का घर छोड़ दिया। साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई. जांच के बाद पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

इसी बीच मामला मिर्ज़ापुर के फैमिली कोर्ट में चला गया. फैमिली कोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण का जिम्मा पति को सौंप दिया। अदालत ने सत्यम सिंह को निर्देश दिया कि अगर उसकी पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है तो वह प्रति माह 4,000 रुपये का भुगतान करेगा।

हालांकि, सत्यम सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने दूसरी शादी कर ली है. इस संबंध में उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में अर्जी दाखिल की. सत्यम सिंह ने आरोप लगाया कि स्मृति सिंह ने बिना तलाक के कानूनी तौर पर दूसरी शादी कर ली है. इसलिए 21 अप्रैल 2022 को स्मृति सिंह को मजिस्ट्रेट ने तलब किया. स्मृति सिंह ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने सप्तपदी को लेकर अपनी राय दर्ज कर ली है.

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

HOME

WhatsApp

Google News

Shorts

Facebook