Mera Yashu Yashu’ वाले Padri Bajinder Singh रेप केस (Rape Case) में दोषी करार: पॉक्सो कोर्ट ने चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम के संचालक पादरी बजिंदर सिंह को वर्ष 2018 में दर्ज नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बजिंदर सिंह पर लगाए गए आरोप साबित हुए हैं। कोर्ट अब 1 अप्रैल 2025 को उसकी सजा की घोषणा करेगी।
नाबालिग ने लगाया था गंभीर आरोप
यह मामला साल 2018 का है, जब जीरकपुर की एक नाबालिग लड़की ने बजिंदर सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, पादरी ने चमत्कार दिखाने और बीमारियां ठीक करने के नाम पर उसे अपने चर्च के केबिन में बुलाया और फिर उसके साथ गलत हरकत की। इसके अलावा, आरोपी द्वारा उसे आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए।
SIT ने की थी जांच, 7 लोगों पर दर्ज हुआ था केस
पीड़िता की शिकायत के बाद जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान शामिल थे। पुलिस ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था।
लंदन भागने की कोशिश में पकड़ा गया था बजिंदर
मामले के सामने आने के कुछ समय बाद बजिंदर सिंह ने भारत से भागने की कोशिश की थी। जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे लंदन भागते समय गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से मामला कोर्ट में लंबित था।
बाकी पांच आरोपी सबूत के अभाव में बरी
कोर्ट ने बजिंदर सिंह के साथ छह अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। सिर्फ पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।
पीड़िता की हिम्मत और कानून पर भरोसा
इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। मामले में सात साल तक चले कानूनी संघर्ष के बाद दोषी करार मिलने से न्याय की उम्मीद जगी है। अब सभी की निगाहें 1 अप्रैल को अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर टिकी हैं।