सरकारी कर्मचारियों के कोरोना इलाज का खर्च उठाएगी महाराष्ट्र सरकार

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता
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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को राज्‍य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को सूचित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के COVID-19 के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने का फैसला किया है। यह आदेश 2 सितंबर, 2020 से प्रभावी होगा। राजेश टोपे ने बताया कि कोरोनाकाल में 2 सितंबर से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति  को बढ़ाया गया था  इसलिए यह फैसला 2 सितंबर से लागू माना जाएगा।

 गौरतलब है कि 2005 के एक सरकारी प्रस्‍ताव के अनुसार, 27 बीमारियों और 5 गंभीर बीमारियों के उपचार की लागत, जिसमें हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां शामिल हैं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।  केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र में अभी कोरोना संक्रमित 68,476 सक्रिय मामले हैं जिनमें से 17,69,897 स्‍वस्‍थ हो चुके हैं और 48,434 की मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्‍य में कोरोना टेस्‍ट के दाम कम कर जनता को बड़ी राहत दी है। राज्‍य में अब आरटी पीसीआर टेस्ट के दाम 980 रुपये से घटाकर 700 रुपये कर दिये गए हैं। बता दें कि पूरे देश के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो सबसे अधिक मामले इसी राज्‍य से सामने आये हैं। राज्‍य में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 4,304 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी और 95 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। 4,678 मरीजों को स्‍वस्‍थ पाये जाने पर अस्‍पताल से घर भेजा गया था। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्‍य में कुल संक्रमित मरीजें की संख्‍या  18,80,893 तक पहुंच चुकी है। 17,69,897 मरीज स्‍वस्‍थ हो चुके हैं। इस महामारी के कारण कुल 48,434 लोगों की मौत हो चुकी है।

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