गुजरात में शराब प्रतिबंध हटा; 63 साल बाद ड्राई स्टेट का ऐतिहासिक फैसला, लेकिन…

गुजरात शराब नीति: आजादी के बाद से लगभग 63 वर्षों से इस राज्य में शराबबंदी लागू है। यानी राज्य में शराब की बिक्री और आपूर्ति कानूनन प्रतिबंधित है.

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गुजरात में शराब प्रतिबंध हटा; 63 साल बाद ड्राई स्टेट का ऐतिहासिक फैसला, लेकिन…

गुजरात शराब नीति:  जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण गुजरात चर्चा में है, वहीं अब एक और फैसले के कारण इस राज्य की चर्चा पूरे देश में हो रही है। राज्य सरकार ने यहां पिछले 63 साल से लागू शराबबंदी में ढील दे दी है. 

गुजरात देश के उन कुछ राज्यों में से एक था जहां शराब पर प्रतिबंध था। लेकिन अब इस फैसले के बाद गुजरात में भी शराब पीना अपराध नहीं होगा. उद्योग, व्यापार और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांधीनगर में स्थापित की गई गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) को सरकार ने रियायतें दी हैं। 

गुजरात सरकार ने शुक्रवार, 22 दिसंबर को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में वाइन और भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले होटल, रेस्तरां और क्लबों में शराब की बिक्री की अनुमति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

क्या है नई शराब नीति?

गुजरात को शुष्क राज्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है. आजादी के बाद से करीब 63 साल तक इस राज्य में शराबबंदी लागू है. 

यानी राज्य में शराब की बिक्री और आपूर्ति कानूनन प्रतिबंधित है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारी और कर्मचारी शराब लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे। 

यह फैसला राज्य में लंबे समय से लागू शराबबंदी नीति का उल्लंघन है. इसके अलावा, सरकार ने प्रत्येक कंपनी के अधिकृत कर्मचारियों को अस्थायी शराब लाइसेंस के साथ होटल, रेस्तरां और क्लबों में शराब पीने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

किसे मिलेगा लाइसेंस?

वाइन और भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले होटल, रेस्तरां और क्लबों को शराब की खपत और बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। ये लाइसेंस FL 3 लाइसेंस के माध्यम से वाइन और भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को जारी किए जाएंगे। 

दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई भविष्य में इस स्थान पर ऐसी सेवाएं प्रदान करना चाहता है, तो वह इन लाइसेंसों के लिए भी आवेदन कर सकता है। 

साथ ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लाइसेंस जारी किया जा सकता है. यह लाइसेंस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों और आधिकारिक तौर पर आने वाले मेहमानों को इन प्रतिष्ठानों में शराब का सेवन करने की अनुमति देता है। 

लेकिन इस पर रोक बरकरार है

एक तरफ जहां गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री की इजाजत दे दी गई है. हालांकि, शराब की बोतलों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यानी इन निर्धारित स्थानों पर स्थित होटल, रेस्तरां और क्लब में शराब का सेवन किया जा सकता है। लेकिन यहां काम करने वाले लोग ऑफ-साइट बिक्री के लिए पैकेज्ड शराब नहीं बेच सकते। इस कदम से राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में आगंतुकों के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कॉम्प्लेक्स में आकर्षित होने की उम्मीद है।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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