जरूरी जानकारी: 31 मार्च से पहले आप निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान; जल्दी लें ये फैसला

इनकम टैक्स अपडेट: 31 मार्च टैक्स निवेश करने की आखिरी तारीख है. अगर आपने अभी तक टैक्स इन्वेस्ट नहीं किया है तो जल्द कर लें

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जरूरी जानकारी: 31 मार्च से पहले आप निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान; जल्दी लें ये फैसला

Tax Saving Tips: हमारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। अगर आपने पहले ये जरूरी काम नहीं किए तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि निवेशक और करदाता इससे पहले वित्तीय समय सीमा को पूरा करें। 

टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स बचाने का यह आखिरी मौका होने जा रहा है। अन्यथा करदाताओं को दंडित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना टैक्स निवेश नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द करें।

कर बचत निवेश

करदाताओं के लिए कर निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पांच साल की एफडी और ईएलएसएस में निवेश कर सेक्शन 80सी टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इस योजना में 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आपको 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। 

यदि आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा को पूरा करते हैं तो एनपीएस आपको अतिरिक्त टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। मैच्योरिटी पर इस स्कीम का 60 फीसदी पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता है. यह याद रखना। वर्तमान में कर का भुगतान दो प्रणालियों में किया जाता है। 

पहला है पुराना टैक्स सिस्टम और दूसरा है नया टैक्स सिस्टम। अगर कोई पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स दे रहा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ छूट भी मिलती है। हालांकि, इन लाभों का लाभ उठाने के लिए निवेश 31 मार्च, 2023 से पहले किया जाना चाहिए।

कर बचत निवेश की समय सीमा

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग निवेश की समय सीमा 31 मार्च 2023 है। तो टैक्स योजना में आप टैक्स कम कर सकते हैं और अधिक पैसा बचा सकते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स कटौती का लाभ लेना है तो 31 मार्च 2023 तक निवेश कर लेना चाहिए. इसलिए टैक्स सेविंग के लिए उपलब्ध टैक्स सेविंग विकल्पों का लाभ उठाएं।

मार्च अंत से पहले की जाने वाली बातें

  • (पैनकार्ड) पैन को आधार नंबर से लिंक करें
  • टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करें
  • (रिटर्न फाइल) वित्त वर्ष 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करें
  • अग्रिम कर भुगतान की अंतिम किश्त का भुगतान करें

अगर आपने ये जरूरी काम नहीं किए हैं तो जल्द ही कर लें।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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